Saturday, December 15, 2007

शिल्पा शेट्टी व‌र्स‌स् स्टारडस्ट






बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने फिल्म पत्रिका स्टारडस्ट को उनकी निजी जिंदगी पर कुछ लेख प्रकाशित करने से रोकने संबंधी बम्बई उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को हटाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति पी. सत्यशिवम की पीठ ने हालाँकि उच्च न्यायालय से 2001 में शिल्पा के पत्रिका के खिलाफ दायर 20 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे को खत्म करने से जुड़ी संभावनाएँ तलाशने को भी कहा। पत्रिका कुछ अभिनेताओं और एक विवाहित व्यक्ति के साथ शिल्पा शेट्टी के कथित रिश्तों पर कुछ लेख प्रकाशित करना चाहती थी, जिसके खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री 12 जनवरी 2001 को बम्बई उच्च न्यायालय की एकल पीठ से अंतरिम आदेश हासिल करने में कामयाब रही थीं। न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया माना कि ये लेख अभिनेत्री की निजी जिंदगी से जुड़े हैं और प्रकृति में मानहानिपूर्ण हैं। पत्रिका के प्रकाशक मैग्ना पब्लिशर्स लि. ने एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया जिसने उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद प्रकाशन कंपनी ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई थी।

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